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कानूनन स्त्री की सुरक्षाक्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट की धारा(Vnita kasnia punjab) 498 क के अनुसार, एक विवाहित स्त्री पर उसके पति या उसके रिश्तेदार द्वारा किया गया अत्याचार या क्रूरता का व्यवहार एक दंडनीय अपराध है। विधि में यह प्रावधान भी है कि विवाह के सात वर्ष के भीतर यदि पत्नी आत्महत्या कर लेती है या उसकी मौत किसी संदिग्ध परिस्थिति में हो जाती है तो काननू के दृष्टिकोण से यह धारणा बलवती होती है कि उसने यह कदम किसी किस्म की क्रूरता के वशीभूत होकर उठाया है .According to Section 498A of the Criminal Amendment Act, the protection of a woman by law, the behavior of atrocities or cruelty on a married woman by her husband or her relative is a punishable offense.,
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