Skip to main content
अपहरण पर कानून (वनिता पंजाब ) 363 क भारतीय दंड संहिता अपहरणः किसी नाबालिग लड़के, जिसकी उम्र सोलह साल से कम है या नाबालिग लड़की, जिसकी उम्र अट्ठारह साल से कम है, को उसके सरंक्षक की आज्ञा के बिना कहीं ले जाना अपहरण का अपराध है तथा इसके लिए अपराधी को सात साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। अगर कोई बहला फुसला कर भी बच्चों को ले जाए तो कहने को तो बच्चा अपनी मर्जी से गया, लेकिन कानून में वह अपराध होगा। ,Law on Kidnapping (Vanita Punjab) 363A Indian Penal Code Kidnapping: A minor boy, who is under sixteen years of age or a minor girl, who is under eighteen years of age, should be taken without the permission of his guard.
Comments
Post a Comment