स्त्री के अभद्र रूप से प्रदर्शन पर कानून (वनिता पंजाब)(स्त्री अशिष्ट् रूप (प्रतिशेध) अधिनियम 1986)स्त्री का अभद्र रूप या चित्रांकनःयदि कोई व्यक्ति विज्ञापनों, प्रकाशनों, लेखों, तस्वीरों, आकृतियों द्वारा या किसी अन्य तरीके से स्त्री का अभद्र रूपण या प्रदर्शन करता है तो उसे दो से सात साल की कैद और जुर्माने की सजा होगी।

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