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बलात्कार पर कानून(धारा 375, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ वनिता पंजाब दंड संहिता)धारा 375 भारतीय दंड संहिता :-जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध सम्भोग करता है तो उसे बलात्कार कहते हैं। सम्भोग का अर्थ - पुरुष के लिंग का स्त्री की योनि में प्रवेश होना ही सम्भोग है। किसी भी कारण से सम्भोग क्रिया पूरी हुई हो या नहीं वह बलात्कार ही कहलायेगा। बलात्कार तब माना जाता है यदि कोई पुरुष किसी स्त्री साथ निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी भी परिस्थिति में मैथुन करता है वह पुरुष बलात्कार करता है, यह कहा जाता है--उसकी इच्छा के विरुद्ध-उसकी सहमति के बिना-उसकी सहमति डरा धमकाकर ली गई हो-उसकी सहमति नकली पति बनकर ली गई हो जबकि वह उसका पति नहीं है-उसकी सहमति तब ली गई हो जब वह दिमागी रूप से कमजोर या पागल हो-उसकी सहमति तब ली गई हो जब वह शराब या अन्य नशीले पदार्थ के कारण होश में नहीं हो-यदि वह 16 वर्ष से कम उम्र की है, चाहे उसकी सहमति से हो या बिना सहमति के-15 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ पति द्वारा किया गया सम्भोग भी बलात्कार है
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