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दहेज हत्या पर कानून (वनिता पंजाब )(धारा 304ख, 306भारतीय दंड संहिता)-यदि शादी के सात साल के अन्दर अगर किसी स्त्री की मृत्यु हो जाए,-गैर प्राकृतिक कारणों से, जलने से या शारीरिक चोट से, आत्महत्या की वजह से हो जाए, -और उसकी मृत्यु से पहले उसके पति या पति के किसी रिश्तेदार ने उसके साथ दहेज के लिए क्रूर व्यवहार किया हो,तो उसे दहेज हत्या कहते हैं। दहेज हत्या के संबंध में कानून यह मानकर चलता है कि मृत्यु ससुराल वालों के कारण हुई है।
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